गृह मंत्रालय ने 1998 में राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों डिटेंशन/होल्डिंग सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय ने फॉरनर्स ऐक्ट, 1946 के तहत केंद्र सरकार को विदेशियों की गतिविधियों पर रोक लगाने और उन्हें विशेष क्षेत्र तक सीमित रखने के मिले अधिकार का इस्तेमाल करते हुए यह निर्देश जारी किया था।
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