डिफॉल्टरों के नाम बताए या केस झेले RBI: SC

सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) से दो टूक कह दिया है कि 'सूचना का अधिकार' (RTI) कानून के तहत बैंक डिफॉल्टर्स के नामों को सार्वजनिक किया जाए। कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के कामकाज के इंस्पेक्शन रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करने को कहा है।

from The Navbharattimes http://bit.ly/2VAxCcQ

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