पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए 12 डिजिट वाली आईडी आधारित ई-केवाईसी कराना जरूरी होता था.from Latest News मोबाइल-टेक News18 हिंदी https://ift.tt/2y1S4VV
पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने आधार एक्ट की धारा 57 को खत्म कर दिया था, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों के लिए 12 डिजिट वाली आईडी आधारित ई-केवाईसी कराना जरूरी होता था.
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