सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर्स को अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को आधार के साथ लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगी.from Latest News ऐप्स News18 हिंदी https://ift.tt/2N3j9O5
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यूजर्स को अपने मौजूदा मोबाइल नंबर को आधार के साथ लिंक करने के लिए बाध्य नहीं कर सकेंगी.
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