आर्टिकल 35-A को 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद का विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि यह दूसरे भारतीय राज्य के नागरिकों को प्रदेश की सरकारी नौकरी, स्थायी नागरिकता और संपत्ति खरीदने के अधिकार से वंचित करती है। 35A को लागू करने के समर्थन में कई राजनीतिक दल भी हैं।
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