लोकसभा ने रेप्रिजेंटेशन ऑफ द पीपल (अमेंडमेंट) बिल, 2017 पर मुहर लगा दी है। इस बिल में एनआरआई (प्रवासी भारतीयों) को वोट देने को मंजूरी दी गई है। वोटर लिस्ट में शामिल एनआरआई अपने चुनाव क्षेत्र में किसी को अपनी तरफ से वोट देने के लिए अधिकृत कर सकता है।
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